KRK को वाशु भगनानी पर विवादास्पद पोस्ट करने से रोका गया

KRK ने की डायरेक्टर वाशु भगनानी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, मुंबई कोर्ट ने लगा दी रोक | Mumbai Court Stops KRK From Posting Defamatory Content Against Vashu Bhagnani

कानूनी मुकदमे में कमल राशिद खान के खिलाफ रोक आदेश

मुंबई की सिटी सिविल कोर्ट ने अभिनेता और सोशल मीडिया कमेंटेटर कमल राशिद खान पर फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक दोनों पक्षों के बीच चल रहे मानहानि मुकदमे का फैसला नहीं आ जाता। कोर्ट का मानना है कि इस तरह की सामग्री किसी व्यक्ति की छवि और व्यक्तिगत अधिकारों को नुकसान पहुंचा सकती है।

कानूनी विवाद का आरंभ

इस विवाद की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई, जब वाशु भगनानी ने कमल राशिद खान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। भगनानी के अनुसार, खान ने सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ अपमानजनक और बदनाम करने वाली टिप्पणियों का प्रकाशन किया, जिससे उनकी सामाजिक छवि और पेशेवर प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची। इसी पर आधारित होकर, उन्होंने जाँच की मांग की।

कोर्ट में की गई मांगे

वाशु भगनानी ने कोर्ट से यह अनुरोध किया कि जब तक मामला चल रहा है, तब तक कमल राशिद खान को ऐसी सामग्री प्रकाशित करने से रोका जाए। साथ ही, यह भी मांग की गई कि खान को लिखित रूप से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया जाए। भगनानी का कहना है कि खान के लगातार किए जा रहे पोस्ट उनके लिए मानसिक दबाव और सामाजिक नुकसानी का कारण बन रहे हैं।

कोर्ट की टिप्पणी और निर्णय

सिटी सिविल कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि पहली नजर में देखा जाए, तो प्रतिवादी द्वारा की गई टिप्पणियां वादी के निजता के अधिकार को प्रभावित कर रही हैं। कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा न्याय व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, और कोई भी व्यक्ति समाजिक मंच का उपयोग करके किसी की छवि को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने का निर्णय लिया।

हालांकि, कोर्ट ने कमल राशिद खान को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश देने से फिलहाल इंकार कर दिया। अदालत का कहना है कि इस मामले में माफी का सवाल मामले के अंतिम चरण में सबूतों और तथ्यों के आधार पर तय किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर अंतिम राय बनाना अभी उचित नहीं होगा।

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