राजपाल यादव को मिली जमानत, अभिनेता ने दो शर्तें पूरी कीं

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राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में मिली अंतरिम जमानत

मुंबई। अभिनेता राजपाल यादव से जुड़े 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में 16 फरवरी 2026 को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा करें। वैसी ही स्थिति में, अभिनेता ने आदेश का पालन करते हुए निर्धारित समय से पहले राशि जमा कर दी, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिला। अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों का पालन करने का निर्देश भी दिया है, जिनका पालन अनिवार्य है। अगली सुनवाई की तारीख भी निर्धारित की गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में 18 मार्च तक अंतरिम जमानत प्रदान की है। यादव द्वारा शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की जानकारी भी अदालत को दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल मंजूर कर लिया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें उनकी उपस्थिति फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनिवार्य है।

मामले का पृष्ठभूमि

अदालती रिकार्ड के अनुसार, राजपाल यादव ने अपनी फिल्म के निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर असफलता के चलते यह ऋण समय पर चुकाया नहीं जा सका, जिसके बाद बैंक ने कानूनी कार्रवाई की। पिछले वर्षों में इस मामले में कई सुनवाई हुईं, जिनमें अदालत ने बार-बार बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। जब तय समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं हुआ, तो अदालत ने सख्त रुख अपनाया। 2018 में अदालत के आदेशों की अवहेलना के चलते उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। हाल ही में 6 फरवरी 2026 को अदालत ने उन्हें फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया।

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