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  • शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 150 करोड़ रुपये के बिटकॉइन मामले में मिली जमानत

    शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 150 करोड़ रुपये के बिटकॉइन मामले में मिली जमानत

    मुंबई: शिल्पा शेट्टी के पति और प्रमुख व्यवसायी राज कुंद्रा को एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत मिली है। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) कोर्ट ने उन्हें 150 करोड़ रुपये के संभावित बिटकॉइन स्कैम मामले में जमानत प्रदान की है। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

    कोर्ट से मिली जमानत

    राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत पाटिल ने कोर्ट में दलीलें प्रस्तुत कीं कि चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है। कुंद्रा ने 2018 से ईडी के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है और जांच में कभी भी बाधा नहीं डाली। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिनमें 1 लाख रुपये का जमानती मुचलका शामिल है और विदेश यात्रा के लिए कोर्ट से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

    राज कुंद्रा की प्रतिक्रिया

    जमानत मिलने के बाद राज कुंद्रा ने मीडिया को बताया, “मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा था। मैं जानता था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। न्यायालय ने इसे समझा और राहत दी। अब मैं सभी प्रक्रियाओं का पालन करूंगा।” उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए “सत्यमेव जयते” का भी उल्लेख किया। ऐसा कहा जा रहा है कि यह मामला एक बड़े बिटकॉइन पोंजी स्कीम से जुड़ा है, जिसमें ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को स्कैम के मुख्य आरोपी अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। इनकी वर्तमान कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये है। यह बिटकॉइन यूक्रेन में माइनिंग फार्म के लिए दिए गए थे।

    पहले भी कानूनी परेशानियाँ

    ईडी ने पिछले वर्ष एक सप्लीमेंटरी चार्जशीट पेश की थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने कार्रवाई की। उल्लेखनीय है कि राज कुंद्रा पहले भी कानूनी मामलों का सामना कर चुके हैं और उन्होंने पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले में जेल की अवधि भी बिताई है। हालांकि, इस बार बिटकॉइन मामले में जमानत मिलना उनके लिए सकारात्मक खबर है। शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार के लिए यह राहत का क्षण है। जांच हालांकि जारी है, लेकिन जमानत मिलने के बाद कुंद्रा अब अपने बिजनेस और पारिवारिक जीवन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

  • हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी को विदेश यात्रा से पहले ₹60 करोड़ जमा करने का आदेश दिया

    हाई कोर्ट ने राज कुंद्रा-शिल्पा शेट्टी को विदेश यात्रा से पहले ₹60 करोड़ जमा करने का आदेश दिया

    शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को विदेश यात्रा की मिली शर्त

    बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति कारोबारी राज कुंद्रा ने हाल ही में लंदन जाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कपल को कुंद्रा के बीमार पिता से मिलने के लिए विदेश यात्रा करनी है, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे या इसी राशि की बैंक गारंटी पेश करनी होगी। यह आदेश धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

    पहले भी दी गई थी इसी तरह की सलाह

    अक्टूबर में भी, चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में एक बेंच ने इसी तरह का सुझाव दिया था। उस समय कपल ने पेशेवर कारणों से विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने शिल्पा से यह भी पूछा था कि वह इस मामले में क्यों अप्रूवर नहीं बन सकतीं, खासकर जब उनके वकील ने कहा कि उनका इस कथित अपराध से सीधा संबंध नहीं है।

    कुंद्रा के पिता की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति

    याचिका में बताया गया है कि राज कुंद्रा के पिता को हाल ही में गंभीर आयरन अमोनिया की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण उनका हीमोग्लोबिन स्तर घट रहा है और उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। उम्र के मामले में, उनके पिता 79 वर्ष के हैं और माता 78 वर्ष की हैं। इन हालात को देखते हुए कपल ने 20 जनवरी 2026 तक लंदन जाने की अनुमति मांगी है।