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  • मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती गिरफ्तार, कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा

    मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती गिरफ्तार, कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा

    कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार

    दतिया। मध्यप्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक अदालत ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की विशेष MP/MLA कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है। सजा की अवधि का ऐलान कोर्ट अगले दिन करेगा।

    बैंक घोटाले का मामला

    यह मामला जिला सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक, दतिया से संबंधित है। आरोप है कि राजेंद्र भारती ने बैंक के अध्यक्ष रहते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार कर और रिकॉर्ड में हेरफेर कर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में अनियमितताएं कीं। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए 13.5 प्रतिशत की ऊंची ब्याज दर का अनुचित लाभ उठाया और FD की अवधि को अवैध तरीके से बढ़ाकर बैंक को लाखों रुपये का नुकसान पहुंचाया।

    भारतीय दंड संहिता की धाराएं

    अदालत ने राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी पाया है, जिनमें धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जी दस्तावेज), 409 (आपराधिक विश्वासघात) और 120B (आपराधिक साजिश) शामिल हैं। इस मामले में उन्हें पहले ही उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई थी।

  • राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल के अनुभव को बताया कष्टदायक

    राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल के अनुभव को बताया कष्टदायक

    मुंबई: प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और हास्य कलाकार राजपाल यादव ने हाल ही में तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद अपनी पहली बातचीत में अपनी अनुभवों को साझा किया। उन्हें पुराने चेक बाउंस मामले के चलते कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा था, लेकिन अब वे राहत महसूस कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म ‘भूत बंगला’ के प्रमोशन के दौरान उनका उत्साह स्पष्ट था। 

    राजपाल यादव का तिहाड़ जेल का अनुभव दर्दनाक

    राजपाल यादव ने अपने जेल के अनुभव को एक दर्दनाक यात्रा के रूप में वर्णित किया। उन्होंने इसे एक निकट-मृत्यु अनुभव के समान बताते हुए कहा, ‘जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो और सांस लेने के लिए तरस रहा हो। लेकिन मैं हमेशा लड़ाई जारी रखता हूं और सतह पर आ जाता हूं।’ जेल से बाहर आने के बाद वे खुद को एक नए जीवन का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं अब फिर से एक बच्चे की तरह महसूस कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में अब केवल राहत है।’

    दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद राजपाल को ₹9 करोड़ के चेक बाउंस मामले में जेल की हवा खानी पड़ी थी। हालांकि, उनके साथी कलाकारों, प्रोड्यूसर्स और देश-विदेश के फैंस ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। कई लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, जबकि कुछ ने आर्थिक सहायता भी प्रदान की। राजपाल ने भावुक होते हुए कहा, ’20 साल से जिन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूं, वे सब मेरे साथ खड़े हो गए। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सभी ने मेरी मदद की। इससे मैं सौ साल जवान महसूस कर रहा हूं।’

    अब, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने मजाक में कहा, ‘पूरी दुनिया का कर्ज मेरे सिर पर है। मैं इसमें डूबना चाहता हूं।’ उन्होंने यह भी कहा कि लोगों की दुआओं और समर्थन ने उन्हें नई ऊर्जा दी है। जेल के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, ‘जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिनाई के समय में आपके साथ होते हैं।’

    अब जब उनके कानूनी परेशानियां पीछे छूट चुकी हैं, राजपाल यादव पूरी तरह से अपनी फिल्म ‘भूत बंगला’ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, तब्बू, वामिका गब्बी और परेश रावल जैसे कलाकार शामिल हैं।

  • राजपाल यादव ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में किया सरेंडर

    राजपाल यादव ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद तिहाड़ जेल में किया सरेंडर

    राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया आत्मसमर्पण

    नई दिल्ली। अभिनेता राजपाल यादव ने आज गुरुवार को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में उन्हें दी गई समय सीमा बढ़ाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था।

    सरेंडर का समय

    न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, राजपाल यादव ने आज शाम 4 बजे जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। अब जेल प्रशासन विषय के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ही सरेंडर के लिए दी गई समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

    यादव की अपील

    राजपाल यादव के वकील ने दलील दी थी कि अभिनेता ने 50 लाख रुपये का इंतजाम किया है और उन्हें भुगतान के लिए एक हफ्ता और चाहिए। हालांकि, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने उनकी इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं है।

    मामले की पृष्ठभूमि

    राजपाल यादव ने एक कंपनी, मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, से लगभग 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे। कंपनी का आरोप है कि यादव ने लौटाने के लिए जो चेक दिए, वे सभी बाउंस हो गए। यह चेक फिल्म प्रोडक्शन के लिए जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान ना होने के कारण कंपनी ने उनके खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।

    कोर्ट का सख्त रुख

    कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दायर किया। बार-बार समझौते के बावजूद राजपाल यादव ने समय पर पैसे का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सख्ती दिखाई। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अब उन्हें और राहत नहीं दी जा सकती।

  • दिल्ली की तिहाड़ जेल में चाकूबाजी: 1 की हत्या, 3 कैदी घायल

    दिल्ली की तिहाड़ जेल में चाकूबाजी: 1 की हत्या, 3 कैदी घायल

    दिल्ली की तिहाड़ जेल में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। तिहाड़ जेल संख्या-3 में प्रिंस तेवतिया नाम के कैदी की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। वहीं, चाकूबाजी में तीन कैदी घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि घायल कैदियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    दिल्ली पुलिस की एक टीम तिहाड़ जेल में पहुंची है और जांच कर रही है। पुलिस की निगरानी में कैदियों का इलाज किया जा रहा है। गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया दिसंबर में ही तिहाड़ जेल पहुंचा था। इसका गिरोह दक्षिणी दिल्ली में सक्रिय है। इस पर लगभग 16 मामले दर्ज हैं। प्रिंस तेवतिया की हत्या का आरोप रोहित चौधरी गैंग पर लगा है। मृतक के शव को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया।

    बता दें कि चाकूबाजी लगभग पांच बजे हुआ है। जेल सूत्रों के अनुसार, दो गुटों में किसी बात को लेकर मारपीट हुई थी। इस दौरान कैदियों के गुटों ने चाकू से वार किया था। जिसमें प्रिंस तेवतिया पर कई वार किए गए थे। चार कैदी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिन्हें डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रिंस तेवतिया को मृत घोषित कर दिया।

    सूत्रों के अनुसार, प्रिंस ने पहले अब्दुर रहमान नामक कैदी पर वार किया, जिसके बाद अब्दुर रहमान और प्रिंस बाद में दोनों के साथियों के बीच भिड़ंत हुई। इस दौरान सुआ और चाकू से एक-दूसरे के गुट पर जमकर प्रहार किया गया।

    तिहाड़ के जेल नंबर-3 में कैदियों के पास से कर्मचारियों ने प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई थी। कैदियों की गतिविधियों पर शक होने के कारण कर्मचारियों ने जब उनकी तलाशी ली तो एक कैदी के पास से सर्जिकल ब्लेड, ड्रग्स, मोबाइल फोन, सिम कार्ड बरामद हुआ।