साइबर धोखाधड़ी में 2 युवकों को 3 साल की कैद और 50-50 हजार का जुर्माना

जामताड़ा न्यायालय ने साइबर ठगी के दोषियों को सुनाई सजा

जामताड़ा की जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक पुराने साइबर ठगी के मामले में दो व्यक्तियों को तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी है। जिला जज प्रथम अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोनों आरोपियों दिवाकर मंडल और मिथुन मंडल को दोषी ठहराया। दोनों आरोपी कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के रामपुर के निवासी हैं। अदालत ने साइबर एक्ट की धारा 66सी के तहत प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

साक्ष्यों के आधार पर हुआ फैसला

इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में सात गवाहों के बयान प्रस्तुत किए, जबकि बचाव पक्ष ने एक गवाह को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों की गवाही और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने निर्णय लिया। अंततः, न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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