6th JPSC : HC ने ख़ारिज की राहुल कुमार की याचिका, जानिए क्या था पूरा मामला

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने छठीं जेपीएससी से संबंधित याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई है. प्रार्थी राहुल कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि 19 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प के कारण प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए 5138 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 6103 हो गई. नियमानुसार यह 15 गुना से 965 ज़्यादा है. इसलिए सरकार के उस संकल्प को रद्द कर देना चाहिए.

प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज कर दिया

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन और JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.

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