जमशेदपुर में फिर हिंसा के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई, 5 थाना क्षेत्रों में रात 10 बजे तक निषेधाज्ञा लागू।

जमशेदपुर में निषेधाज्ञा लागू

जमशेदपुर में हाल ही में लागू की गई निषेधाज्ञा के अंतर्गत संबंधित थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, आमसभा और पुतला दहन पर सख्ती से प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया है।

लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध

निषेधाज्ञा के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र, जिसे आमतौर पर लाउडस्पीकर कहा जाता है, के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या शांति भंग करने वाली गतिविधियों से बचा जा सके।

जनसमूह पर रोक

आदेश के अनुसार, उपद्रव या शांति भंग की आशंका वाले स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। यह निर्देश भीड़ की संभावित स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

छूट प्राप्त श्रेणियाँ

हालांकि, सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी, पुलिस बल, दंडाधिकारी, चिकित्साकर्मी, बारात में शामिल लोग, शव यात्रा तथा पूजा-अर्चना जैसे धार्मिक कार्यों में शामिल व्यक्तियों को इस निषेधाज्ञा से छूट दी गई है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आवश्यक सेवाएं और धार्मिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती रहें।

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