रांची में नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 2800 ब्राउन शुगर पुड़िया और 4.51 लाख रुपए कैश के साथ दो गिरफ्तार।

रांची में ब्राउन शुगर के कारोबार में दो बदमाश गिरफ्तार

रanchi: रांची के विधानसभा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार में शामिल दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अरविंद कुमार और हरिश उरांव के रूप में हुई है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, नगद धनराशि, एक देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस और एक महिंद्रा थार वाहन भी बरामद किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गुप्त सूचना पर रात में छापेमारी

सिटी एसपी पारस राणा के अनुसार, 02 अप्रैल की रात लगभग 02 बजे रांची एसएसपी को जानकारी मिली थी कि धुर्वा डहुटोली इलाके में एक किराए के मकान में ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार हो रहा है। इस सूचना के आधार पर सिटी एसपी के निर्देश पर हटिया डीएसपी पीके मिश्रा के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। रात लगभग 02:20 बजे धुर्वा डहुटोली स्थित श्वेता कुजूर के किराए के मकान पर छापेमारी की गई। तलाशी के दौरान वहां दो युवक मौजूद पाए गए, जिन्होंने अपना नाम अरविंद कुमार और हरिश उरांव बताया।

2300 पुड़िया और ब्राउन शुगर स्टोन की बरामदगी

पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कमरे की तलाशी ली। इस दौरान एक सफेद प्लास्टिक में छोटे कागज के पुड़ियों में ब्राउन शुगर मिली, जिसकी कुल संख्या 2300 थी और वजन 217 ग्राम था। इसके अलावा, पुलिस ने काले प्लास्टिक में ब्राउन शुगर का स्टोन भी बरामद किया, जिसका वजन 110 ग्राम था। एक सफेद डब्बे से 20 ग्राम ब्राउन शुगर स्टोन भी मिला।

महिंद्रा थार वाहन से भी बरामदगी

छापेमारी के दौरान, पुलिस ने घर के पास खड़े काले रंग के महिंद्रा थार वाहन की भी तलाशी ली। वाहन से छोटे-छोटे कागज के पुड़ियों में 500 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसका वजन लगभग 50 ग्राम था।

नकद राशि और हथियार की बरामदगी

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके कब्जे से 397 ग्राम ब्राउन शुगर, एक देशी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल फोन, 451550 रुपये नकद, तीन डिजिटल तराजू, एक एटीएम कार्ड और एक तार कार जब्त किया है।

एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज

सिटी एसपी ने बताया कि विधानसभा थाना में आरोपियों के खिलाफ धारा 21(C), 22(C), 29 एनडीपीएस एक्ट तथा 25(1-B)A, 26/35 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top