हाईकोर्ट ने JSSC CGL, CDPO परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर लगाई रोक
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा JSSC CGL और CDPO परीक्षा को रद्द करने के निर्णय पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को इस मामले में अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पूर्व के आदेशों का पालन किया जाएगा। अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई 15 तारीख को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान पक्षों की प्रस्तुतियाँ
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। जबकि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स और अन्य अधिवक्ताओं ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा, हस्तक्षेपकर्ता के प्रतिनिधि के रूप में अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने भी अपनी बात रखी। JSSC की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अदालत में अपने तर्कों के साथ मामले को प्रस्तुत किया।
अभ्यर्थियों को मिली राहत
हाईकोर्ट के इस निर्णय से JSSC CGL और CDPO परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सफल अभ्यर्थियों ने इस अदालती आदेश का स्वागत करते हुए एक-दूसरे को बधाई दी। इस बीच, सीजीएल परीक्षा के संदर्भ में आज ही अभ्यर्थियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। इसके अलावा, पिछले दिन यानी गुरुवार को भी उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं जेपीएसससी और एफएसओ परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाई थी।