भाजपा विधायक सतेंद्र नाथ तिवारी पर अलकतरा घोटाले के आरोप लगे

CBI अदालत में भाजपा विधायक पर आरोप तय

रांची: CBI की विशेष अदालत ने गढ़वा के भाजपा विधायक सतेंद्र नाथ तिवारी के खिलाफ अलकतरा घोटाले में आरोप संज्ञान में लिए हैं। यह मामला 2003-04 का है, जिसमें उनकी कंपनी, कलावती कंस्ट्रक्शन, पर फर्जी चालानों के माध्यम से 2.23 करोड़ रुपये के अवैध भुगतान का आरोप लगाया गया है। उन्हें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के तहत आरोपित किया गया है। अदालत ने CBI को निर्देश दिया है कि 20 फरवरी से मामले में साक्ष्य पेश करे।

घोटाले का विवरण

विशेष अदालत ने CBI को 20 फरवरी से मामले की साक्ष्य सामग्री प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, कलावती कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. के पूर्व निदेशक रहे हैं। यह मामला वर्ष 2003-04 का है, जब कलावती कंस्ट्रक्शन ने छत्तरपुर-जपला रोड (32 किमी) का निर्माण कार्य शुरू किया था। योजना की कुल लागत लगभग सात करोड़ रुपये थी।

जांच की परिस्थितियाँ

इस मामले में अलकतरा खरीद से संबंधित अवैध गतिविधियों का खुलासा 2009 में हुआ था, जब CBI ने घोटाले की जांच शुरू की। जाँच के दौरान देखा गया कि कलावती कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा पेश किए गए 114 अलकतरा चालानों में से 61 पूरी तरह से फर्जी पाए गए थे। इनमें से फर्जी चालानों के आधार पर 1200 मीट्रिक टन अलकतरा की बिक्री के नाम पर 2.23 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान लिया गया था। तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने आपराधिक साजिश के तहत सरकारी धन का दुरुपयोग किया और गलत तरीके से आर्थिक लाभ प्राप्त किया।

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