सीबीआई कोर्ट का आदेश: सेवानिवृत्त अभियंता दोषी, पेंशन से होगी गबन राशि की वसूली

सीबीआई कोर्ट ने सेवानिवृत्त अभियंता को किया दोषी, पेंशन से होगी गबन राशि की वसूली

रांची: झारखंड में सीबीआई की विशेष अदालत ने एक सेवानिवृत्त कनीय अभियंता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने अभियंता पर 3.10 लाख रुपये की गबन राशि की वसूली का आदेश दिया है। झारखंड सरकार इस राशि की वसूली अभियंता की पेंशन से करेगी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला उस समय का है जब अभियंता सेवा में थे। आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन का गलत इस्तेमाल किया। सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद अभियंता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

अदालत का फैसला

सीबीआई कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान सुनने के बाद अभियंता को दोषी करार दिया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी धन का गबन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और दोषी को सजा मिलनी चाहिए।

सरकार की प्रतिक्रिया

झारखंड सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि यह निर्णय सरकारी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है। सरकार ने कहा कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करेगी।

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