चाईबासा समाचार: हत्या के आरोप में भाई को उम्रकैद, 15 हजार रुपये का जुर्माना

चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा भाई की हत्या के आरोपी राजेश हेम्ब्रम को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

क्या है पूरा मामला

यह घटना 8 सितंबर 2024 की रात लगभग 7 बजे घटी। कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के बड़ा रायकमान गांव में राजेश हेम्ब्रम और उसके भाई बुधन हेम्ब्रम के बीच किसी बात पर विवाद हुआ था। इस विवाद के बढ़ने पर राजेश ने अपने भाई के सिर पर डंडे से वार करके उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में कुमारडुंगी थाना में मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से किया अनुसंधान

घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी राजेश हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अनुसंधान के दौरान सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित कर पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। 5 अगस्त 2026 को न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही, 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया। अदालत के इस निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।

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