मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट का निर्णय

चाईबासा में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा

चाईबासा: चाईबासा की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला किरीबुरू थाना क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें प्राथमिकी 9 अप्रैल 2024 को दर्ज की गई थी। इस केस में पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।

आरोपी की पहचान और घटना की जानकारी

करमपदा निवासी दिलीप गुडिया, पिता पियुस गुडिया, पर आरोप लगाया गया था कि उसने नाबालिग बच्ची को डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के प्रकाश में आने के बाद किरीबुरू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जांच और सुनवाई की प्रक्रिया

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों समेत कई महत्वपूर्ण सबूत एकत्रित किए। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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