गोड्डा में खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 का पारित होना
13 अगस्त को पारित हुआ है संशोधन बिल
13 अगस्त को संसद द्वारा खान एवं खनिज संशोधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक के माध्यम से राज्यों के लिए खनिज संसाधनों पर राजस्व वसूलने के अधिकारों में कमी लाई जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बिल के पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पत्र लिखकर राज्य के हितों की रक्षा का अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजकर इस संशोधन विधेयक पर पुनर्विचार करने की मांग की है। इस विधेयक का विरोध आजसू पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक पार्टी (जेएलकेएम) ने भी किया है।