ढुल्लू महतो को हाईकोर्ट से मिली बेल

रांची | झारखंड हाईकोर्ट से विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी स्वीकार कर ली है. भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने ढुल्लू महतो को ज़मानत की सुविधा प्रदान की है. जिसके बाद अब ढुल्लू महतो जेल से बाहर आ सकते हैं. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. ढुल्लू महतो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अजय शाह ने अदालत में पक्ष रखा. वही राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार( GA-3) ने पक्ष रखा.

बता दें कि ढुल्लू महतो के विरुद्ध धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना में वर्ष 2022 में कांड संख्या 132 दर्ज की गई थी. प्राथमिकी में उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आर्म्स एक्ट समेत कई धाराएं लगायी गयी है. धनबाद जिला अदालत ने इस केस में ढुल्लू महतो को बेल देने से इंकार कर दिया है जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया है.

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