राहुल के केस की सुनवाई टली, चाईबासा मामले में हाइकोर्ट से राहत बरकरार

रांची। चाईबासा जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दिये गये बयान के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत बरकरार है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता अदालत के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान चाईबासा जिले में अमित शाह के ऊपर एक बयान दिया था जिसके बाद भाजपा नेता प्रताप कुमार ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में कम्प्लेन केस दर्ज करवाया है। चाईबासा कोर्ट द्वारा कम्प्लेन केस में लिए गए संज्ञान को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई है।
हाजत से आरोपी को छुड़ाने वाले ढुल्लू महतो के समर्थक को हाईकोर्ट से बेल
रांची। पुलिस की वर्दी फाड़ने और हाजत से आरोपी को छुड़ाने के दोषी गंगा गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उसे नियमित जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में गंगा गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई। गंगा गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अजय शाह और ऋषभ कुमार ने पक्ष रखा। बता दें कि इस मामले में भाजपा विधायक ढुल्लू महतो को पहले ही हाईकोर्ट से बेल मिल चुकी है। गंगा गुप्ता, ढुल्लू महतो के समर्थक हैं। निचली अदालत(धनबाद) ने इन्हें सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस अधिकारी की वर्दी फाड़ने के मामले में दोषी करार दिया है। धनबाद सिविल कोर्ट की रऊखट शिखा अग्रवाल ने उन्हें 18 महीने की सजा सुनाई थी।

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