थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाइकोर्ट नाराज मुख्य सचिव सहित कई अधिकारियों को नोटिस

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के पुलिस थानों में सीसीटीवी नहीं लगाये जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मामले में राज्य मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं डीजीपी को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के पूर्व उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीपी कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर हुई थी।
खंडपीठ ने कहा कि थानों में सीसीटीवी लगाए जाने के मामले में राज्य सरकार कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करना चाहती है इसलिए वह अपने शपथ पत्र में वास्तविक स्थिति को छुपाकर टालमटोल रवैया अपना रही है। ऐसे में कोर्ट के समक्ष तीनों अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने का ही विकल्प नजर आता है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2018 के बाद से अबतक कस्टोडियल डेथ के मामले की संख्या 450 से ज्यादा है, इसके बावजूद भी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर चार बार टेंडर किए गए लेकिन कोई नतीजा नहीं आया।
डीजीपी की ओर से पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाए जाने की जिम्मेदारी गृह विभाग पर थोपना उनका गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर निर्धारित करते हुए मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं डीजीपी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर अवमानना नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने उनसे पूछा था कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर उनपर क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई की जाए।
दरअसल वर्ष 2024 के चुनाव में तरुण महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इचागढ़ प्रत्याशी जा चुके हैं। 19 नवंबर 2025 को रात में इचागढ़ पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई जहां हिरासत में उनकी बर्बरता से पिटाई की गई थी। उनपर थर्ड डिग्री इस्तेमाल कर इचागढ़ पुलिस ने उन्हें काफी टॉर्चर किया था। इसे लेकर उनकी पत्नी की ओर से उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था। इसपर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। मामले में पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने एसपी सरायकेला को दस्तावेज के साथ बुलाया भी था।

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