DMO और थाना प्रभारी पर हाईकोर्ट की कड़ी कार्रवाई, 50 हजार का जुर्माना लगाया

झारखंड हाईकोर्ट ने डीएमओ और थाना प्रभारी पर लगाया जुर्माना

झारखंड हाईकोर्ट ने पलामू के जिला चिकित्सा अधिकारी (डीएमओ) और छतरपुर थाना प्रभारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने दोनों अधिकारियों की कार्यशैली पर असंतोष व्यक्त किया है। यह कार्रवाई एक व्यावसायिक वाहन की जब्ती के संबंध में की गई है।

व्यावसायिक वाहन की जब्ती

मेसर्स सिंह मर्चेंट की ओर से हिमांशु रंजन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि डीएमओ और थाना प्रभारी ने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना एक व्यावसायिक वाहन को जब्त कर लिया। आज हुई सुनवाई के दौरान, अदालत ने इस मामले में उठाए गए सवालों को गंभीरता से लिया और दोनों अधिकारियों की कार्रवाई पर नाराजगी जताई।

कोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जुर्माने की यह राशि दोनों अधिकारियों की सैलरी से काटी जाएगी। अदालत के इस आदेश ने यह संकेत दिया है कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन सख्ती से करना चाहिए और कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए।

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