रांची। सांसद संजय सेठ और मेयर आशा लकड़ा समेत 27आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है। अदालत ने 25-25 हजार के निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत दी है। सांसद संजय सेठ की ओर से हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की कोर्ट में अधिवक्ता आर एस मजूमदार ने अपनी दलील रखी। विधानसभा में नमाज कक्ष अलॉट किये जाने के मुद्दे को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के कारण मामला थाना होते हुए कोर्ट तक पहुंच था। जिसके बाद रांची सिविल कोर्ट ने बीजेपी सांसद संजय सेठ, रांची की मेयर आशा लकड़ा समेत कुल 27 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी । जमानत याचिका खारिज होने की वजह से अब बीजेपी नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सभी आरोपियों ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी. सांसद व मेयर के आलावा आज कोर्ट से जिन्हें राहत मिली उनमें आरती कुजूर, संजय जायसवाल, प्रतुल शाहदेव, सुजान मुंडा, अमरदीप यादव, किसलय तिवारी, अशोक यादव, शोभा यादव, केके गुप्ता, प्रदीप साहू, शशांक कुमार, सुचिता सिंह, अस्मिता सिंह सोढ़ी, अमित कुमार, सीमा सिंह, बबीता वर्मा सिंह, रेखा महतो, अनीता देवी, राजीव शाहदेव, अर्चना सिंह, नीलम चौधरी, अमित कुमार मिश्रा, बसंत कुमार, सुजाता कुमारी, मंजूलता दुबे शामिल है.
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