झारखंड हाईकोर्ट ने भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह को आपराधिक मामले में बड़ी राहत दी

झारखंड हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने समाजसेवी और भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह के खिलाफ वर्ष 2024 में दर्ज मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही, चार्जशीट और तेनुघाट न्यायालय के आदेशों को निरस्त कर दिया है। प्रकाश कुमार सिंह ने तेनुघाट व्यवहार न्यायालय द्वारा 17 दिसंबर 2025 को उनकी याचिका खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में Cr.M.P. No. 2482 of 2026 दायर किया था।

आदेश का विवरण

न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 11 अगस्त 2026 को सुनवाई के बाद बेरमो थाना कांड संख्या 60/2024, जी.आर. संख्या 385/2024 से संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाही, चार्जशीट संख्या 01/2024, 03 जुलाई 2024 के संज्ञान आदेश और 17 दिसंबर 2025 के तेनुघाट न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया। यह निर्णय प्रकाश कुमार सिंह के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत है।

विधिक स्पष्टीकरण

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि डिस्चार्ज याचिका खारिज करना विधिसम्मत नहीं था, जिससे यह मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। इस निर्णय ने न केवल प्रकाश कुमार सिंह के लिए राहत प्रदान की है, बल्कि यह अन्य मामलों में भी कानूनी प्रक्रिया की पारदर्शिता को उजागर करता है।

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