यौन शोषण के आरोप में 65 दिन जेल बिताने के 32 महीने बाद मिला न्याय

रांची में यौन शोषण का मामला: युवती ने अदालत में दिए नए बयान

राजधानी रांची के सिविल कोर्ट में एक असामान्य मामला उजागर हुआ है। एक युवती, जिसने यौन शोषण और जबरन गर्भपात का आरोप लगाया था, ने अब न्यायालय को बताया कि उसकी दोस्ती आरोपी युवक से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी। उनके बीच कुछ समय बाद विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण उसने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

युवती के नए आरोप

युवती ने अदालत में यह भी स्पष्ट किया है कि उसने पूर्व में न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष जो बयान दिया था, वह पुलिस के दबाव में दिया गया था। उसने कहा, “जिस युवक हिमांशु राज पर मैंने आरोप लगाया था, उसने कभी भी मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए।” युवती की मां ने भी कोर्ट में बताया कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की थी।

युवती का आरोप और पुलिस कार्रवाई

युवती ने 17 जुलाई 2025 को लोअर बाजार थाना में हिमांशु राज के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। युवती का कहना है कि वह पिछले दो वर्षों से आरोपी के साथ प्रेम संबंध में थी। वह आरोप लगाती है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन संबंध बनाए, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।

युवती के अनुसार, जब उसने हिमांशु को गर्भावस्था के बारे में बताया, तब उसने जबरन गर्भपात कराने का प्रयास किया। उसने यह भी कहा कि आरोपी ने उससे 26 हजार रुपये लिए और उसके कान के गहने बेच दिए। युवती ने आगे कहा कि जब उसने पैसे की मांग की, तब आरोपी ने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया और यह रिकॉर्ड किया कि वह अपनी मर्जी से वहां गई है।

पुलिस द्वारा की गई जांच

पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए जांच की और आरोपों को सही पाया। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला तब ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोपी हिमांशु राज को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जहां वह दो महीने और पांच दिन तक रहा।

मामले का समयक्रम

  • घटना की तिथि – 23 अक्टूबर 2023 से 16 अप्रैल 2025
  • केस दर्ज करने की तिथि – 17 जुलाई 2025
  • केस में चार्जशीट की तिथि – 31 अगस्त 2025
  • केस में चार्जफ्रेम की तिथि – 17 फरवरी 2026
  • जजमेंट रिसीव करने की तिथि – 24 जून 2026
  • केस में जजमेंट की तिथि – 30 जून 2026

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