मद्रास हाई कोर्ट ने तमन्ना भाटिया की अपील खारिज की, ₹1 करोड़ का मुआवजा

तमन्ना भाटिया का कानूनी विवाद: पावर सोप्स लिमिटेड पर लगाया आरोप

डेस्क। बॉलीवुड अभिनेत्री **तमन्ना भाटिया** इन दिनों अपने फिल्मी करियर के साथ-साथ एक कानूनी मामले को लेकर भी चर्चा में हैं। उन्होंने **पावर सोप्स लिमिटेड** पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनके एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद भी उनकी तस्वीरों का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया है। इस मामले में तमन्ना ने कंपनी को नोटिस भेजा और 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। आइए जानते हैं इस मामले में अब तक क्या-क्या हुआ है।

हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका

तमन्ना भाटिया ने **पावर सोप्स लिमिटेड** के खिलाफ अपनी याचिका को हाईकोर्ट में दायर किया था। हालांकि, सिंगल जज ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें उन्होंने सिंगल जज के निर्णय को चुनौती दी। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने उनकी अपील पर सुनवाई से इंकार करते हुए सिंगल जज के आदेश को सही ठहराया।

एग्रीमेंट का विवरण

तमन्ना भाटिया के अनुसार, उन्होंने 7 अक्टूबर 2008 को **पावर सोप्स लिमिटेड** के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत उन्हें 6 अक्टूबर 2009 तक कंपनी के उत्पादों का प्रचार करना था। लेकिन 2010 की अंतिम तिमाही में जब वह किसी अन्य कंपनी के उत्पाद का प्रचार करने के लिए बातचीत कर रही थीं, तब उन्हें यह जानकारी मिली कि पावर सोप्स लिमिटेड अब भी उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहा है। उनकी तस्वीरें नवंबर 2010 और फरवरी 2011 के बीच बने साबुन के रैपर पर दिखाई दीं।

कानूनी कार्रवाई का दौर

तमन्ना ने आरोप लगाया कि उन्होंने 18 जनवरी 2011 और 1 फरवरी 2011 को कंपनी और उसकी एजेंसी, **जीएंडडी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड** को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने इस उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए कोर्ट में मुकदमा दायर किया।

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