रांची: RTE के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों के लिए ऑनलाइन लॉटरी, 35 स्कूलों में 89 बच्चों का चयन

रांची में RTE के तहत निजी स्कूलों में नामांकन की ऑनलाइन लॉटरी

आज, बुधवार को रांची में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के तहत निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन किया गया। इस लॉटरी में अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए सीटों का चयन किया गया। यह प्रक्रिया रांची के समाहरणालय में उपविकास आयुक्त संजय कुमार भगत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से की गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी रीमा कुजूर समेत शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

दूसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया

वर्ष 2026-27 के लिए RTE के तहत दूसरे चरण में नामांकन हेतु कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों की जांच और सत्यापन के बाद सभी 224 आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया के लिए योग्य माना गया। जिले में कुल 39 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध 183 सीटों पर नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया का संचालन किया गया। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 35 विद्यालयों में 89 बच्चों का चयन किया गया। दोनों चरणों में अब तक कुल 722 सीटों पर नामांकन सुनिश्चित किया गया है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य

यह प्रक्रिया समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। RTE अधिनियम का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न रखा जा सके।

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