पंकज यादव की हाईकोर्ट ने PIL खारिज की साथ ही 5000 का लगाया जुर्माना

झारखंड स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉपोरेशन के अध्यक्ष की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी. साथ ही जनहित याचिका दाखिल करने वाले प्रार्थी पर पांच हजार का जुर्माना लगाया. अदालत ने कहा कि यह जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. इस संबंध में पंकज यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी.

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