PGT-JSSC: हाईकोर्ट के आदेश के दो महीने बाद भी अनुपालन नहीं हुआ

झारखंड पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में ओबीसी-2 आरक्षण विवाद पर उच्च न्यायालय का निर्णय

झारखंड में वर्ष 2023 में आयोजित पीजीटी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ओबीसी-2 आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय का निर्णय आए करीब आठ सप्ताह बीत चुके हैं। इस स्थिति के बावजूद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और शिक्षा विभाग की ओर से अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप हजारों अभ्यर्थियों में निराशा और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

भर्ती प्रक्रिया और रिक्त पद

वर्ष 2023 की इस भर्ती में कुल 3120 पद स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से लगभग 600 पद अभी भी रिक्त हैं। शिक्षा विभाग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए ओबीसी-2 वर्ग के लिए 110 सीटें देने की बात की थी, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया है। अभ्यर्थियों का मानना है कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए।

उच्च न्यायालय का निर्देश

उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी को आरक्षण या मेरिट सूची तैयार करने में नियमों के उल्लंघन की शिकायत है, तो संबंधित प्राधिकार, जैसे कि JSSC या राज्य सरकार, को उस पर नियमानुसार विचार करना होगा। अदालत ने यह भी कहा कि केवल आरोपों के आधार पर संपूर्ण चयन प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया जा सकता।

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