रांची नगर निगम ने गिफ्ट डीड जमीन पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया।

रांची नगर निगम की सख्त नीति, गिफ्ट डीड जमीन पर नहीं होगी ढिलाई

रांची: रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि गिफ्ट डीड के तहत प्राप्त जमीन पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। निगम ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए कहा है कि इस भूमि पर न तो कोई दुकान स्थापित की जा सकती है और न ही किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि हो सकती है। यह भूमि केवल सार्वजनिक उपयोग के लिए है।

शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई

हाल के दिनों में, नगर निगम ने विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर कई अवैध कब्जों को हटाया है। 10 अप्रैल को कर्बला चौक स्थित खलील रेजिडेंसी में गिफ्ट डीड की जमीन पर बने पांच दुकानों को हटाया गया। इसके बाद, 11 अप्रैल को लालपुर और सर्कुलर रोड क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई, जिसमें इंडसइंड बैंक के पास स्थित अवैध दुकान, दृष्टि आईएएस के सामने गुमटी, पारिजात भवन और हरिओम टावर के सामने बने ढांचे को हटाया गया।

पहले भी की गई थी कार्रवाई

इससे पहले, 20 मार्च को अशोक नगर से अरगोड़ा रोड पर स्थित साईं आर्केड बिल्डिंग में गिफ्ट डीड की जमीन पर चल रहे निर्माण को जेसीबी द्वारा हटाया गया था। इसके अलावा, अगस्त 2025 में हिनू मेन रोड पर बने “श्री प्रसाद किचन हाउस” नामक दुकान को भी हटाया गया था।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

नगर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी बिल्डर, भवन मालिक या भू-स्वामी की अनुमति से गिफ्ट डीड की जमीन पर अतिक्रमण पाया जाता है, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की अनुमति या सुविधा नहीं दी जाएगी।

निगम की अपील, अतिक्रमण स्वयं हटाएं

रांची नगर निगम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने दस्तावेजों की जांच करें और यदि कहीं गिफ्ट डीड की जमीन पर कब्जा हो, तो उसे स्वयं हटा लें। अन्यथा, निगम को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top