रांची समाचार: बोकारो की लापता युवती मामले में हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए

झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो लापता युवती मामले में जारी किए निर्देश

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो की 18 वर्षीय लापता युवती के मामले में सुनवाई करते हुए उसे गंभीरता से लिया और कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। इस सुनवाई के दौरान झारखंड पुलिस के डीजीपी, बोकारो के एसपी, एफएसएल निदेशक और विशेष जांच दल (एसआईटी) की टीम कोर्ट में उपस्थित रही।

डीएनए सैंपल की जांच का आदेश

कोर्ट ने बरामद कंकाल के डीएनए सैंपल को जांच के लिए कोलकाता भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने दो सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया। इसके अतिरिक्त, युवती के माता-पिता का डीएनए सैंपल जल्द से जल्द लेने का निर्देश भी दिया गया है ताकि कंकाल से उसका मिलान किया जा सके।

पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक जांच पर जोर

कोर्ट ने कंकाल का पोस्टमार्टम रांची के रिम्स में कराने का आदेश दिया है और वैज्ञानिक जांच को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने यह दावा किया कि बरामद कंकाल युवती का नहीं है। जबकि सरकार ने पुष्टि की है कि पोस्टमार्टम, एफएसएल और डीएनए जांच कराई जाएगी।

जांच में देरी पर नाराजगी

कोर्ट ने जांच में अब तक हुई देरी और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि एसआईटी जांच में लापरवाही पाई गई, तो मामला सीबीआई को सौंपा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि युवती 31 जुलाई 2025 से लापता है।

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