16 अगस्त को बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, रांची के 9 केंद्रों पर रहेगा प्रतिबंध लागू

परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा उपाय

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने परीक्षा केंद्रों के चारों ओर असामाजिक तत्वों की भीड़ और किसी भी अप्रिय स्थिति की संभावना को देखते हुए **निषेधाज्ञा लागू** की है। यह निर्णय BNSS की धारा-163 के तहत लिया गया है। निषेधाज्ञा का यह आदेश सभी 9 परीक्षा केंद्रों के **200 मीटर की परिधि** में प्रभावी रहेगा।

प्रशासन की अपील

अधिकारियों ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षा के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करें। यह कदम क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने सभी से सहयोग की अपेक्षा की है ताकि परीक्षा प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सके।

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