झारखंड: विधानसभा के 750 मीटर के इलाके में धारा 163 लागू, 12 अगस्त तक प्रदर्शन प्रतिबंधित

रांची। झारखंड विधानसभा के षष्ठम (मॉनसून) सत्र की तैयारी को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है।

यह आदेश 6 अगस्त 2026 की सुबह 8 बजे से 12 अगस्त 2026 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, झारखंड उच्च न्यायालय परिसर को इस आदेश से बाहर रखा गया है।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। विधानसभा का मॉनसून सत्र 6 से 12 अगस्त तक चलेगा।

प्रशासन के अनुसार, सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

इस आदेश के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि, सरकारी ड्यूटी में तैनात अधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

प्रदर्शन, घेराव, लाठी-डंडे पर रोक

इसके अतिरिक्त, धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभा आयोजित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

निषेधाज्ञा के दौरान बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम और बारूद जैसे आग्नेयास्त्रों के साथ-साथ लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला और गड़ासा जैसे हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। सरकारी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे छूट मिलेगी।

जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से आदेश का पालन करने और विधानसभा सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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