बालू घाटों की लीज निष्पादन का अधिकार अब उपायुक्तों को सौंपा गया

झारखंड में बालू घाटों की लीज आवंटन प्रक्रिया में बदलाव

झारखंड में खान एवं भू-तत्व विभाग ने बालू घाटों की लीज आवंटन से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत, संबंधित जिले के उपायुक्त को बालू घाटों की लीज निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकार घोषित किया गया है। यह निर्णय विभागीय सचिव अरवा राजकमल के हस्ताक्षर से जारी हुआ है।

उपायुक्तों को मिली नई जिम्मेदारी

इस आदेश के माध्यम से जिलों के उपायुक्तों को अब बालू घाटों के माइनिंग लीज को निष्पादित करने और प्रदान करने का अधिकार मिला है। इससे जिला खनन पदाधिकारियों के अधिकारों में कमी आई है, जिससे उनकी भूमिका में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस विषय पर विधानसभा में भी चर्चा हुई थी, जो इस निर्णय की महत्ता को दर्शाता है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top