अंतिम सांस तक नाबालिग से गैंगरेप के दोषियों को जेल में रहने की सजा

पोक्सो के विशेष अदालत ने सजा सुनायी है. न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनायी है. अदालत ने दोषियों बेड़ो थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी तीनों अभियुक्त संजय उरांव (22), संजय महली (29) और राजू उरांव (26) को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनायी है. सजा के साथ दोषियों को 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने उक्त आरोप में तीनों दोषियों को तीन सितंबर को दोषी पाया था.

नाबालिग लड़की अपनी बहन के साथ शादी समारोह में शामिल होने के बाद 17 मई 2019 की रात 11.30 बजे घर लौट रही थी. जब दोनों राजकीय मध्य विद्यालय बेड़ो के पास पहुंची  तभी उक्त अभियुक्तों ने पीड़िता को अपने कब्जे में लेकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया. अभियुक्त संजय उरांव ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. जबकि संजय महली और राजू उरांव ने उसका साथ दिया था. घटना के तीन बाद 20 मई को बेड़ो थाने में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना के दौरान उसकी छोटी बहन भागने में सफल रही थी. प्राथमिकी के बाद एक जून 2019 को अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. तब से सभी अभियुक्त जेल में ही हैं.

वहीं मामले में दोषी अन्य तीन अभियुक्तों अमर महली, सुखदे‌व उरांव एवं सूरज चिक बड़ाईक को एक-एक साल की सजा सुनायी गई है. मामले के सुनवाई के दौरान एपीपी मोहन कुमार ने सात गवाहों को प्रस्तुत किया था. जिसके आधार पर अभियुक्तों के सजा सुनायी गई.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top