जमशेदपुर में चाकुलिया अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म मामले में सजा
जमशेदपुर: जमशेदपुर जिले के चाकुलिया क्षेत्र में हुए अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एडीजे-1 कनकन पटाधार की अदालत ने मंगलवार को तीनों दोषियों को 20-20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषियों में महेश्वर महतो, सूजन टुडू और अजय मुर्मू शामिल हैं। अदालत के इस फैसले के बाद, पीड़िता के परिवार ने न्याय प्रणाली पर अपने विश्वास का इजहार किया और कहा कि अंततः दोषियों को उनके कार्यों की सजा मिली।
घटना का विवरण
यह घटना 8 मई 2023 को हुई थी, जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ चाकुलिया में लगे मेले से लौट रही थी। रास्ते में एक निर्माणाधीन मकान के पास बैठी हुई थी, तभी बाइक पर सवार तीनों आरोपी वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने पीड़िता की सहेली को धमकाकर वहां से भगा दिया और युवती को जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद, उन्हें नदी किनारे ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और वारदात को अंजाम देने के बाद गांव के बाहरी इलाके में छोड़कर फरार हो गए।
पुलिस कार्रवाई और सुनवाई
घटना के अगले दिन चाकुलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए। अदालत ने 5 मई को तीनों को दोषी ठहराया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा का ऐलान किया गया।