रांची: झारखंड में अब खुले में मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगने जा रही है। बिहार में यूपी के मॉडल की तर्ज पर यह निर्णय लिया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस संबंध में बताया कि झारखंड में मांस और मछली की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अब अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में प्रशासन ने जरूरी कदम उठाए हैं। दरभंगा में पहले इस संदर्भ में कार्रवाई की गई थी, जिससे अन्य जिलों में भी यह नियम लागू किया जाएगा।
झारखंड के भिवाड़ी में एक दुर्दांत घटना हुई, जहां एक फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें 5 मजूदर शामिल हैं। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में एक गंभीर चर्चा का विषय बना दिया है। उपमुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
शव वाहन पर टैक्स में छूट
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में यह भी घोषणा की कि अब शव वाहनों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्व भूमि सुधार विभाग या नगर विकास विभाग इस संबंध में कोई शुल्क नहीं वसूलेगा। यह फैसला विधान परिषद में आज की गई घोषणा के आधार पर लिया गया है। यह कदम राज्य के नागरिकों को बहुत राहत देगा, खासकर मृतकों के अंतिम संस्कार में आवश्यकताओं के चलते।