फेल UPI ट्रांजैक्शन पर मिलेगा मुआवज़ा, जानें कैसे और कब करें क्लेम

डिजिटल पेमेंट और UPI सिस्टम

डिजिटल पेमेंट ने हमारी दैनिक जिंदगी को काफी सरल बना दिया है। किसी को पैसे भेजना हो या पेमेंट करना हो, UPI ऐप के जरिए यह सब चुटकियों में संभव हो जाता है। हालाँकि, कभी-कभी UPI ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, जिससे पैसे कटने पर भी वह सामने वाले को नहीं पहुँचते। अगर ऐसे में आपका पैसा वापस नहीं आता, तो आपको कानूनी तौर पर मुआवज़ा पाने का अधिकार है।

मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया

  • स्टेप 1: सबसे पहले, UPI ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद T+1 दिन तक इंतजार करें।
  • स्टेप 2: यदि पैसे वापस नहीं आते हैं, तो अपने UPI ऐप (जैसे Google Pay, PhonePe, या Paytm) में जाकर विवाद या शिकायत दर्ज करें।
  • स्टेप 3: यदि फिर भी समस्या हल नहीं होती है, तो RBI के CMS पोर्टल (cms.rbi.org.in) पर शिकायत दर्ज करें।
  • स्टेप 4: अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से लिखें कि बैंक समय सीमा (TAT) का उल्लंघन कर रहा है। RBI के नियम के अनुसार, देरी के हर दिन के लिए बैंक को ₹100 का भुगतान करना होगा।

महत्वपूर्ण बिंदु

यह नियम केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा जब ट्रांजैक्शन फेल हो और पैसे कट जाने के बावजूद वे सामने वाले को न पहुंचे। यदि आपने गलती से किसी गलत व्यक्ति को पैसे भेज दिए हैं, तो इस नियम का लाभ नहीं मिल सकेगा।

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