रांची में JET परीक्षा के लिए अलर्ट, परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू

झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 के लिए कड़े सुरक्षा उपाय

रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा-2024 (जेट) को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची जिला प्रशासन ने पांच परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की है। सदर एसडीएम कुमार रजत ने डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर यह आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 14 जून को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी।

निषेधाज्ञा का विवरण

प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि, सरकारी कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रमों में शामिल लोग और शवयात्रा इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

ध्वनि विस्तारक यंत्र और हथियारों पर रोक

निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला या अन्य हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।

सभा और प्रदर्शन की अनुमति नहीं

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की बैठक, धरना, प्रदर्शन या आमसभा के आयोजन पर रोक लगा दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को शांत और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।

कदाचार रोकने के लिए निगरानी

जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी रखेंगे। केंद्रों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। अधिकारियों ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

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