ममता देवी को गोला केस में HC से मिली बेल

रांची | रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की क्रिमिनल अपील पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता देवी को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है. हाईकोर्ट ने उन्हें गोला गोली कांड में जमानत दी है. इससे पहले उन्हें एक और मामले में बेल मिल चुकी है. जिसके बाद अब ममता देवी के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है. वहीं इस केस के दूसरे दोषी राजीव जायसवाल को भी हाईकोर्ट ने बेल दे दी है. कोर्ट ने दोनों को जुर्माना की राशि जमा करने की शर्त पर बेल दी है. ममता देवी की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोला नाथ ओझा ने पक्ष रखा. वहीं ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने बहस की.

बता दें कि पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी. वहीं दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी. इन्हीं दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में अपील की थी.

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