ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक मुश्त बिजली समझौता योजना 31 दिसंबर तक

चार किस्तों पर जमा कर सकते है बकाया, जिन पर केस हुआ है उन्हें लाभ नहीं

रांची। एक मुश्त बिजली समझौता या डीपीएस स्कीम को राज्य में विस्तार दिया गया है। अब ग्रामीण बिजली उपभोक्ता इस योजना का लाभ 31 दिसंबर तक ले सकते हैं। स्कीम का लाभ सिर्फ ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता ले सकते हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से स्कीम को विस्तार दिया गया था। इसके पहले अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की गयी थी। एक मुश्त बिजली समझौता स्कीम को राज्य कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी। जिसके बाद इसे राज्य में लागू किया गया। निगम का तर्क रहा कि इससे 32 लाख ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। लेकिन अभी तक लगभग 25000 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ मिला। योजना में फिक्सड चार्जेस के तहत बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ता अधिकतम चार किस्तों में बिल जमा कर सकते हैं। जिसमें उन्हें विलंब शुल्क में राह

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