झारखंड हाईकोर्ट का आदेश देवघर डीसी और मनोहरपुर सीओ रात आठ बजे तक हो उपस्थित अन्यथा वारंट किया जाएगा जारी

झारखंड हाईकोर्ट एलपीसी (लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट) पेंडिग रखने पर नाराजगी जताते हुए देवघर डीसी और मोहनपुर के सीओ को आज शाम आठ बजे तक उपस्थित होने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि देवघर डीसी और मनोहरपुर सीओ को रात आठ बजे तक उपस्थित करें. अन्यथा इन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा.गौरतलब है कि याचिकाकर्ता देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में अपनी जमीन बेचना चाहते हैं. जमीन बेचने के लिए अंचल कार्यालय में एलपीसी के लिए वर्ष 2019 में आवेदन दिया था. अंचल कार्यालय से ससमय एलपीसी निर्गत नहीं होने के कारण जमीन नहीं बेच पा रहे थे. उन्हें जमीन की रजिस्ट्री कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इसके बाद अपने अधिवक्ता लखन चंद्र राय के माध्यम से कोर्ट पहुंचे.

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