रांची समाचार: रिम्स भूमि फर्जीवाड़ा मामले में आरोपियों को झटका, एसीबी कोर्ट ने जमानत आवेदन खारिज किया

रांची में रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपियों को बड़ा झटका

झारखंड के रांची में रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोपियों को एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। एसीबी कोर्ट ने इस मामले में राजेश झा और चेतन कुमार द्वारा दायर की गई जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

जमानत याचिका का खारिज होना

कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं है। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में अपने तर्क रखते हुए कहा कि आरोपियों की रिहाई से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

फर्जीवाड़ा का विवरण

रिम्स जमीन फर्जीवाड़ा मामले में आरोप है कि आरोपियों ने सार्वजनिक संपत्ति का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। इस मामले में एसीबी द्वारा की जा रही जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आए हैं, जिससे आरोपियों की संलिप्तता स्पष्ट होती है।

आगे की कार्रवाई

जमानत याचिका के खारिज होने के बाद, अब यह देखा जाएगा कि एसीबी इस मामले में आगे किस प्रकार की कार्रवाई करती है। अदालत ने मामले की सुनवाई अगले महीने तय की है, जिसमें सबूतों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।

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