रांची: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, जो कि UPSC Exam 2026 के नाम से जानी जाती है, कल, रविवार, 24 मई को रांची में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा को कदाचारमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने ठोस उपाय किए हैं।
प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
निषेधाज्ञा का विवरण
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर में स्थित सभी 36 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। यह आदेश कल (24 मई) सुबह 06:30 बजे से शाम 07:30 बजे तक लागू रहेगा।
प्रतिबंधित गतिविधियाँ
निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा:
भीड़: पांच या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना (सरकारी कार्य या शवयात्रा को छोड़कर)।
हथियार: किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (जैसे बंदूक, रिवॉल्वर, बम, बारूद) या घातक हथियार (जैसे लाठी, डंडा, तीर-धनुष, भाला) लेकर चलना।
ध्वनि विस्तारक यंत्र: किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि यंत्रों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
सभा: किसी भी प्रकार की बैठक या आम सभा के आयोजन पर रोक।
प्रशासन की तैयारियाँ
परीक्षा के सफल आयोजन के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध केवल परीक्षा केंद्रों के आसपास की सुरक्षा के लिए लागू है और सरकारी कार्यों में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुँचें और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।