कोडरमा जिला में धारा 144 लागू, अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश

नियमों का अनुपालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाईः एसडीएम मनीष कुमार

झारखंड सरकार के कोविड रोकथाम हेतु निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में सभी प्रकार के जुलुस प्रतिबंधित रहेंगे तथा सभी प्रकार के मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन प्रतिबंधित रहेगी। प्राप्त सूचना के अनुसार कतिपय मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों, दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन एवं जुलुस निकाले जाने की प्रबल संभावना है। इन संगठनों तथा दलों के बीच मतैक्य नहीं होने के कारण आपसी विवाद तथा टकराव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिस कारण से अनुमंडल कोडरमा क्षेत्र में लोकशांति भंग होने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमंडल दण्डाधिकारी कोडरमा द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा संपूर्ण कोडरमा जिला में लगाया गया है। कोडरमा अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा क्षेत्र में विधि-व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त शास्त्र को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने एवं प्रदर्शित करने पर रोक लगायी गयी है। निषेधाज्ञा क्षेत्र के अंतर्गत चार या चार से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने, लाठी, भाला, पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक लगायी जाती है। बिना अनुमति के जुलुस, धरना, प्रदर्शन, सड़क जाम करने इत्यादि पर रोक लगायी गयी है। सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पणी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट, किसी भी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाटसअप आदि के विरुध प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि यह आदेश कार्य अवधि के दौरान सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा तथा कार्यरत पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल एवं बैंक गार्डों द्वारा शस्त्र लेकर चलाने पर प्रभावी नहीं होगा। साथ ही दह संस्कार, वैवाहिक समारोह, धार्मिक समारोह पर यह आदेश शिथिल रहेगा तथा शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस पड़ाव में प्रतिक्षारत यात्री अथवा बस में सवार यात्री पर निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा। यह आदेश दिनांक 14 फरवरी 2022 के पूर्वाह्न 8.00 बजे से अगले आदेश तक कोडरमा अनुमंडल क्षेत्र में लागू रहेगा।

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