समरी लाल पर हाईकोर्ट ने फिर जताई नाराजगी

गवाहों की लिस्ट छोटी करने का निर्देश
रांची। 2019 विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक समरी लाल की ओर से उपस्थित गवाह कृष्णा राम का बयान दर्ज किया गया। कृष्णा राम ने भी कोर्ट को यही बताया कि समरी लाल का परिवार आजादी से पहले से रांची में रह रहा है लेकिन इसका कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। अदालत ने एक बार फिर समरी लाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गवाहों सूची छोटी की जाये। अदालत इस मामले में 23 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। वहीं समरी लाल की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा। बता दें कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा और बीजेपी के प्रत्याशी समरी लाल चुनाव लड़े थे। मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया।

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