प्लास्टिक का उपयोग व गुटखा रखने वाले दुकानदारों पर 42 हजार का जुर्माना

जमशेदपुर। शहर में अवैध प्लास्टिक व गुटखा की बिक्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार के आदेश पर बिष्टुपुर में छापेमारी कर 10 दुकानदारों से अवैध प्लास्टिक का उपयोग व गुटखा रखने पर 42 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि अक्षेस की उड़नदस्ता दल द्वारा बिष्टुपुर बाजार में प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग का थोक विक्रेता एवं प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला की छापेमारी करते हुए कुल 10 दुकानदारों से 42 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया। इस अभियान में उड़नदस्ता दल को नेतृत्व करते हुए प्रभारी कर दरोगा मनोज कुमार लाल दास एवं क्षेत्रीय कर्मी प्रकाश भगत, विनोद तिवारी, दिलीप बारिक के साथ पुलिस व होमगार्ड के जवान मौजूद थे। मानगो नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के आदेश के बाद नगर प्रबंधक निशांत कुमार एवं राहुल कुमार के नेतृत्व में मानगो नगर निगम क्षेत्र में दुकान एवं प्रतिष्ठानों में नीला एवं हरा डस्टबिन का जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में देखा गया कि दुकानदारों द्वारा सूखा और गीला कचरा रखने के लिए हरा एवं नीला डस्टबिन का उपयोग कर रहे हैं या नहीं। जांच के क्रम में बृजवासी मिष्ठान भंडार, शालीमार स्वीट, मिस्टी, पिकी होटल के साथ अन्य दुकानों का जांच की गई। दोनों तरह का डस्टबिन नहीं पाया गया उन दुकानों से 5000 रुपये जुर्माना वसूला गया। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि अलग-अलग डस्टबिन को अपने दुकान के समक्ष रखना सुनिश्चित करें।

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