नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना

धनबाद। 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी पर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी यमुना भुइयां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला 19 फरवरी 2020 का है। पीड़ित लड़की के पिता ने थाने में अपनी बेटी के गायब होने का एफआईआर दर्ज कराया था। बाद में युमना भुइयां के गायब होने का मामला सामने के आने के बाद परिजनों को शक हुआ फिर उसे आरोपी बनाते हुए जोगता थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी यमुना भुइयां नाबालिग के साथ जोगता थाना में सरेंडर कर दिया था। पुलिस के सामने पीड़ित नाबालिग लड़की ने आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। वहीं आरोपी ने भी अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया था कि उसने कोडरमा ले जाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था।

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